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पैन कार्ड को लेकर बड़ा अलर्ट! नहीं किया ये काम तो लगेगा ₹10,000 का जुर्माना PAN Card Update

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PAN Card Update – अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में पैन कार्ड से जुड़ा एक अहम अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो उसे ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

क्या होता है पैन कार्ड और क्यों जरूरी है?

पैन कार्ड (PAN Card) यानी परमानेंट अकाउंट नंबर एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पहचान पत्र है, जो भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है, जो किसी भी तरह का वित्तीय लेनदेन करते हैं।

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पैन कार्ड की जरूरत कहां पड़ती है?

  1. बैंक अकाउंट खोलने के लिए – बैंक खाता खोलते समय पैन कार्ड देना अनिवार्य होता है।
  2. टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने के लिए – इनकम टैक्स भरते समय पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है।
  3. बड़ी खरीदारी के लिए – यदि आप गाड़ी, मकान या ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड देना होता है।
  4. लोन लेने के लिए – किसी भी तरह के लोन (होम लोन, पर्सनल लोन आदि) के लिए बैंक पैन कार्ड की मांग करता है।
  5. म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश के लिए – अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, तो भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।

क्या एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना लीगल है?

कई लोग अनजाने में या गलती से एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवा लेते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करना कानूनी रूप से गलत है।

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आयकर अधिनियम की धारा 139ए (7) के तहत कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता। अगर किसी के पास दो या उससे ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो इसे गैरकानूनी माना जाएगा।

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क्या एक व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हो सकते हैं?

नहीं, एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। हालांकि, अगर किसी का पैन कार्ड खो जाता है या खराब हो जाता है, तो वह डुप्लिकेट कॉपी के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दो अलग-अलग पैन कार्ड रख सकते हैं।

अगर आपने गलती से दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया है, तो बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द एक पैन कार्ड को सरेंडर कर दें।

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अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो क्या करें?

अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो आपको तुरंत उनमें से एक को रद्द करवाना चाहिए। इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं –

  1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं।
  2. पैन कार्ड सरेंडर करने का फॉर्म डाउनलोड करें।
  3. जरूरी जानकारी भरकर अपने नजदीकी इनकम टैक्स ऑफिस में जमा करें।
  4. एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, आपको आधिकारिक पुष्टि मिल जाएगी कि आपका अतिरिक्त पैन कार्ड रद्द कर दिया गया है।

कितना भरना होगा जुर्माना?

अगर आप एक से ज्यादा पैन कार्ड रखते हैं, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत, अगर कोई व्यक्ति दो या ज्यादा पैन कार्ड रखता है, तो उसे ₹10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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इसके अलावा, अगर आपने अपने पैन कार्ड में गलत जानकारी दी है, तो भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना क्यों जरूरी है?

भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो सकता है।

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कैसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक?

  1. इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “Link Aadhaar” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. अपना पैन नंबर और आधार नंबर भरें।
  4. OTP डालकर प्रक्रिया पूरी करें।
  5. लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए “Check Aadhaar Status” पर क्लिक करें।

अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो इसे तुरंत लिंक करवा लें, नहीं तो भविष्य में किसी भी वित्तीय लेनदेन में दिक्कत हो सकती है।

पैन कार्ड से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें

  • अगर किसी का नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी गलत दर्ज हो गई है, तो उसे तुरंत अपडेट करवाना चाहिए।
  • पैन कार्ड खोने की स्थिति में, आप डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
  • फेक पैन कार्ड बनवाना या गलत जानकारी देना कानूनी अपराध है।

अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो आपको तुरंत उनमें से एक को सरेंडर कर देना चाहिए। वरना आपको ₹10,000 तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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इसके अलावा, अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो इसे जल्द से जल्द लिंक करवा लें ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।

अगर आपको अपने पैन कार्ड से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

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