Savings Account New Rule – अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और उसमें बार-बार बड़ी रकम जमा या ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़े लेनदेन पर नजर रखता है, और अगर कोई भी संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ तो आपको नोटिस मिल सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि सेविंग अकाउंट से जुड़े कौन-कौन से नियम हैं, कितनी रकम डालने या निकालने पर टैक्स डिपार्टमेंट अलर्ट हो सकता है, और अगर नोटिस आ जाए तो क्या करना चाहिए।
सेविंग अकाउंट में कितनी रकम रखने की लिमिट है?
भारत में सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखा जा सकता है, इस पर कोई सीधी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें, उतना बैलेंस रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में अचानक बहुत ज्यादा लेनदेन होने लगे या बड़ी रकम जमा की जाए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे उसके स्रोत के बारे में पूछ सकता है। खासकर अगर आपकी आय के मुकाबले ज्यादा पैसा अकाउंट में दिख रहा है, तो टैक्स डिपार्टमेंट इसे शक की नजर से देख सकता है।
10 लाख से ज्यादा जमा किया तो देनी होगी जानकारी
वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा की रकम अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं, तो यह हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन माना जाता है। ऐसे मामलों में बैंक को इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है।
अगर आपके खाते में 10 लाख से ज्यादा पैसा जमा हो गया है, तो आपको इस रकम का स्रोत साफ-साफ बताना होगा। इसके लिए आपके पास आय से जुड़े दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि सैलरी स्लिप, बिजनेस इनकम का रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी सेल डिटेल्स या इन्वेस्टमेंट प्रूफ। अगर आप इस रकम का सही स्रोत नहीं बता पाए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर जुर्माना भी लगा सकता है।
एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा ट्रांजेक्शन करना सही है या नहीं?
इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 269एसटी के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। अगर आपने किसी से 2 लाख से ज्यादा कैश लिया या दिया, तो यह गैरकानूनी हो सकता है और इस पर टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर सकता है।
इसके अलावा, बैंक भी हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन पर नजर रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 50,000 रुपये या उससे ज्यादा की नकद जमा करता है, तो उसे बैंक को कुछ जरूरी जानकारी देनी होती है। इसके अलावा, पैन कार्ड नंबर देना भी अनिवार्य होता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको फॉर्म 60 या 61 जमा करना होगा।
बैंक कैसे देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी?
बैंक और वित्तीय संस्थाएं कुछ खास तरह के ट्रांजेक्शन पर नजर रखती हैं और इसकी रिपोर्ट सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजती हैं। इनमें ये शामिल हैं:
- अगर सालभर में किसी सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये से ज्यादा जमा किए जाते हैं।
- अगर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में 10 लाख रुपये से ज्यादा की राशि जमा की जाती है।
- अगर क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान 1 लाख रुपये से ज्यादा कैश में किया जाता है।
- अगर बैंक अकाउंट से एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कैश निकाला जाता है।
बैंक की इन रिपोर्ट्स के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये तय करता है कि कोई व्यक्ति अपनी कमाई के मुकाबले ज्यादा पैसा ट्रांजेक्ट कर रहा है या नहीं।
अगर इनकम टैक्स नोटिस आ जाए तो क्या करें?
अगर आपने बड़ी रकम जमा की है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी नहीं दी, तो आपको नोटिस मिल सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इनकम साफ-सुथरी है और आपके पास इसके सही दस्तावेज हैं, तो आप आसानी से इस मामले को सुलझा सकते हैं।
नोटिस का जवाब देने के लिए क्या करें?
- शांत रहें और सही जानकारी जुटाएं – सबसे पहले अपना बैंक स्टेटमेंट, इनकम का प्रूफ, निवेश रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज तैयार करें।
- समय पर जवाब दें – इनकम टैक्स नोटिस को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके, उसका जवाब दें।
- एक्सपर्ट की मदद लें – अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि जवाब कैसे दें, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या टैक्स एडवाइजर से मदद लें।
- झूठी जानकारी न दें – अगर आप झूठी जानकारी देते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है, तो आप पर जुर्माना लग सकता है या लीगल कार्रवाई भी हो सकती है।
कैसे बच सकते हैं इनकम टैक्स नोटिस से?
अगर आप इनकम टैक्स नोटिस से बचना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:
- अपनी हर बड़ी लेनदेन की जानकारी रखें और सही जगह पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करें।
- 10 लाख रुपये से ज्यादा सेविंग अकाउंट में जमा करने से पहले उसके सोर्स का रिकॉर्ड तैयार रखें।
- बड़े कैश ट्रांजेक्शन से बचें और हमेशा डिजिटल माध्यम से लेनदेन करें।
- अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अपनी आय का सही हिसाब-किताब रखें और टैक्स नियमों का पालन करें।
- फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश करने से पहले टैक्स संबंधी नियमों की जानकारी ले लें।
सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखा जाए, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पैसा जमा किया जाता है या बार-बार बड़े ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर सकता है। खासकर 10 लाख रुपये से ज्यादा की जमा, 2 लाख रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन और 50,000 रुपये से ज्यादा की नकद जमा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है, तो घबराने के बजाय सही जानकारी जुटाएं और एक्सपर्ट की मदद लें। सही तरीके से टैक्स नियमों का पालन करने पर किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है।