RBI New Rules – कभी-कभी हमारी जेब से कोई पुराना, कटा-फटा या गंदा नोट निकल आता है और फिर हमें चिंता होती है कि अब इसका क्या किया जाए। कई बार ये नोट एटीएम से भी निकलते हैं और दुकानदार इन्हें लेने से मना कर देते हैं। ऐसे में बैंक ही एकमात्र सहारा लगता है, लेकिन बैंक भी हर तरह के खराब नोट नहीं बदलता। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बारे में कुछ खास नियम बनाए हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा नोट है जिसे बदलवाने की जरूरत है, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी।
कौन से नोट बैंक में नहीं बदले जाते?
RBI के नियमों के मुताबिक, हर तरह के कटे-फटे या पुराने नोट बैंक में नहीं बदले जा सकते। कुछ मामलों में बैंक नोट लेने से इनकार कर सकता है। अगर नोट:
- जानबूझकर फाड़ा गया हो या ऐसा लग रहा हो कि इसे किसी ने नुकसान पहुंचाया है।
- आधे से ज्यादा जल चुका हो या पूरी तरह काला पड़ गया हो।
- गारंटी क्लॉज, आधिकारिक हस्ताक्षर या वॉटरमार्क गायब हो गया हो।
- “Pay” या “Paid” जैसी मुहर लगी हो।
- किसी तरह का राजनीतिक संदेश या नारे लिखे गए हों।
- अगर आपके पास ऐसा कोई नोट है, तो बैंक इसे बदलने से मना कर सकता है। इसलिए इसे बैंक ले जाने से पहले अच्छी तरह से जांच लें।
बैंक किन कटे-फटे नोटों को बदल सकता है?
अच्छी खबर यह है कि हर फटा या खराब नोट बेकार नहीं होता। कुछ नोट बैंक आसानी से बदल सकते हैं:
- हल्का फटा हुआ नोट, जिसमें सीरियल नंबर और बाकी जरूरी जानकारी दिख रही हो।
- गंदे, दाग-धब्बों वाले नोट, जिन पर पहचान चिह्न अभी भी मौजूद हों।
- नोट पर तेल, स्याही या कोई और दाग लग गया हो लेकिन बाकी हिस्सा सही हो।
- जिन नोटों का कोई छोटा सा हिस्सा गायब है, लेकिन बैंक की जांच में वे मान्य पाए गए।
अगर नोट की हालत बहुत खराब है, तो इसे RBI की कुछ विशेष शाखाओं में बदला जा सकता है।
अगर एटीएम से खराब नोट निकले तो क्या करें?
अगर आपको किसी एटीएम से फटा या खराब नोट मिलता है, तो परेशान न हों। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए:
- जिस बैंक का एटीएम है, उसकी नजदीकी शाखा में जाएं।
- वहां एक लिखित आवेदन दें, जिसमें समय, तारीख और एटीएम का विवरण हो।
- अगर आपके पास ट्रांजैक्शन की रसीद है, तो उसे साथ लगाएं।
- अगर रसीद नहीं है, तो बैंक से आए मैसेज का स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं।
बैंक आपके आवेदन की जांच करेगा और जल्द ही आपको सही नोट दे देगा। आमतौर पर एटीएम से निकले खराब नोटों के मामले में बैंक जल्दी समाधान करता है।
एक बार में कितने खराब नोट बदले जा सकते हैं?
RBI के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदल सकता है, जिनकी कुल कीमत 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास इससे ज्यादा मूल्य के खराब नोट हैं, तो आपको बैंक मैनेजर से अनुमति लेनी होगी।
इस सीमा को इसलिए तय किया गया है ताकि बैंक के कामकाज में बाधा न आए और सभी ग्राहकों को समान रूप से सेवा मिल सके। अगर आपके पास बहुत सारे नोट हैं, तो उन्हें धीरे-धीरे बदलवाना बेहतर रहेगा।
अगर बैंक नोट बदलने से मना कर दे तो क्या करें?
कई बार ऐसा होता है कि बैंक खराब नोट लेने से मना कर देता है। अगर आपके साथ ऐसा हो, तो:
- सबसे पहले बैंक के मैनेजर से बात करें और उन्हें RBI के नियमों की जानकारी दें।
- अगर वे फिर भी मना करें, तो बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें।
- अगर समस्या का समाधान नहीं होता, तो RBI के हेल्पलाइन नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल दें।
- आप RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
RBI ग्राहकों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है और आपकी समस्या का समाधान जल्द ही हो जाएगा।
जल्दी से बदलवाए जा सकने वाले नोट
अगर आपके पास हल्का फटा, गंदा या दाग-धब्बों वाला नोट है और उसका सीरियल नंबर और बाकी पहचान चिह्न सही सलामत हैं, तो आप इसे बैंक में आसानी से बदलवा सकते हैं।
एटीएम से निकले खराब नोट भी आमतौर पर तुरंत बदल दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि एक बार में 20 नोट या अधिकतम 5,000 रुपये तक के नोट ही बदले जा सकते हैं।
आज के डिजिटल युग में भले ही ऑनलाइन पेमेंट का चलन बढ़ गया हो, लेकिन नकदी की जरूरत अब भी बनी हुई है। ऐसे में अगर आपके पास कोई खराब या कटे-फटे नोट आ जाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस RBI के नियमों को समझें और उसी के मुताबिक बैंक में जाकर अपने नोट बदलवाएं।
अब जब भी आपके हाथ में कोई पुराना या खराब नोट आए, तो बेझिझक बैंक जाएं और इसे बदलवा लें। सही जानकारी के साथ, आप बिना किसी परेशानी के अपने नोट को नए नोट में बदल सकते हैं।