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Income Tax विभाग का सख्त ऐलान! इन PAN Card धारकों को देना होगा ₹10,000 का जुर्माना PAN Card

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PAN Card – अगर आपके पास PAN कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है! सरकार ने इनकम टैक्स नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिनका पालन न करने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। खासकर, अगर आपने अपना PAN आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए, इस नियम को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।

PAN को आधार से लिंक करना जरूरी क्यों?

सरकार ने PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि:

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  • फर्जीवाड़े पर लगाम लगे – कई लोग एक से ज्यादा PAN कार्ड बनवाकर टैक्स चोरी करते हैं।
  • आय का सही रिकॉर्ड बने – सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति की वित्तीय जानकारी सही हो।
  • टैक्स चोरी रोकी जाए – कई बार लोग गलत जानकारी देकर टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं।

अगर आपने अभी तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब इसे तुरंत कर लें। नहीं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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किन PAN कार्ड धारकों पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना?

हर PAN कार्ड धारक पर यह नियम लागू नहीं होता। यह खासतौर पर उन लोगों पर लागू होगा जो:

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PAN और आधार लिंक नहीं करवाते – 31 मार्च 2023 की डेडलाइन थी। अगर किसी ने समय पर यह लिंकिंग नहीं की और अब किसी वित्तीय लेन-देन में इसका इस्तेमाल करता है, तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

गलत जानकारी देते हैं – अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर टैक्स फाइल करता है या बैंक में गलत डिटेल्स देता है, तो भी जुर्माना लग सकता है।

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फर्जीवाड़े में शामिल हैं – अगर किसी के पास एक से ज्यादा PAN कार्ड हैं और वह उनका गलत इस्तेमाल करता है, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कैसे चेक करें कि आपका PAN आधार से लिंक है या नहीं?

अगर आपको नहीं पता कि आपका PAN आधार से लिंक है या नहीं, तो इसे चेक करने के कुछ आसान तरीके हैं:

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आधिकारिक वेबसाइट से चेक करें

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SMS से पता करें

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  • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN <आधार नंबर> <PAN नंबर> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजें।

बैंक या UTI/NSDL पोर्टल से चेक करें

  • कुछ बैंकों की वेबसाइट पर भी यह सुविधा उपलब्ध है।

PAN को आधार से लिंक कैसे करें?

अगर आपका PAN आधार से लिंक नहीं है, तो इसे तुरंत लिंक करें। प्रक्रिया बहुत आसान है:

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  1. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
  2. ‘Link Aadhaar’ सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. अपना PAN और आधार नंबर डालें।
  4. OTP के जरिए वेरिफाई करें।
  5. अगर पहले से लिंकिंग नहीं की है, तो 1,000 रुपये की फीस भरें।
  6. कुछ घंटों बाद स्टेटस चेक करें।

अगर PAN निष्क्रिय हो गया तो क्या होगा?

अगर आपका PAN निष्क्रिय हो गया, तो आपको कई दिक्कतें आ सकती हैं:

  • बैंक ट्रांजेक्शन में दिक्कत – 50,000 रुपये से ज्यादा का लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
  • टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे – इसके बिना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना मुश्किल होगा।
  • निवेश करने में परेशानी – स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे।
  • संपत्ति खरीदने-बेचने में दिक्कत – निष्क्रिय PAN के साथ प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना मुश्किल हो सकता है।

इस जुर्माने से बचने के लिए क्या करें?

अगर आप इस 10,000 रुपये के जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो कुछ आसान स्टेप्स अपनाएं:

  • 31 मार्च 2023 से पहले अपने PAN को आधार से लिंक कर लें।
  • सिर्फ एक PAN कार्ड रखें और सही जानकारी दें।
  • समय-समय पर PAN का स्टेटस चेक करते रहें।
  • अगर PAN निष्क्रिय हो गया है, तो तुरंत इसे एक्टिवेट कराएं।

सरकार टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए यह नियम लागू कर रही है। अगर आपके पास PAN कार्ड है और आपने इसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें। इससे न केवल आप 10,000 रुपये के जुर्माने से बचेंगे, बल्कि भविष्य में किसी भी वित्तीय परेशानी से भी बच पाएंगे।

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तो देर न करें और तुरंत अपना PAN आधार से लिंक करें!

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