RBI New Rules – आजकल हर किसी के पास बैंक अकाउंट होना जरूरी हो गया है। कोई इसे बचत के लिए इस्तेमाल करता है, तो कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए। कुछ लोग एफडी और आरडी जैसी योजनाओं में निवेश करने के लिए बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाते हैं, तो कुछ सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अकाउंट रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर लंबे समय तक अपने बैंक अकाउंट से कोई लेनदेन नहीं किया, तो वह डीएक्टिव हो सकता है?
जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर किसी बैंक अकाउंट से लंबे समय तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है, तो वह निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है। आइए जानते हैं कि कितने दिनों तक ट्रांजेक्शन नहीं करने पर बैंक अकाउंट बंद हो सकता है और इसे फिर से चालू करने का तरीका क्या है।
कितने दिनों तक ट्रांजेक्शन नहीं करने पर अकाउंट हो सकता है निष्क्रिय?
अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट एक्टिव बना रहे, तो आपको कम से कम हर 730 दिनों (यानी 2 साल) में एक बार ट्रांजेक्शन करना होगा। अगर आपने 2 साल तक कोई भी लेनदेन नहीं किया, तो आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो सकता है।
बैंक खाता निष्क्रिय होने पर क्या होगा?
अगर आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाता है, तो:
- आप अपने अकाउंट से पैसे न निकाल सकते हैं और न ही जमा कर सकते हैं।
- कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे।
- नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
- हालांकि, अकाउंट में जो पैसा जमा है, उस पर ब्याज मिलता रहेगा।
बैंक खाता एक्टिव कैसे करें?
अगर आपका अकाउंट निष्क्रिय हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे फिर से चालू करना आसान है। इसके लिए आपको अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा और KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बैंक अकाउंट एक्टिव करवाने के लिए क्या करें?
बैंक विजिट करें: अपने बैंक की ब्रांच में जाएं और अकाउंट एक्टिवेट करवाने की रिक्वेस्ट करें।
KYC डॉक्युमेंट्स जमा करें: बैंक में आपको कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे, जैसे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
लेनदेन करें: बैंक अकाउंट फिर से चालू करने के बाद आपको उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन करना होगा, जैसे कि पैसे जमा करना या निकालना।
अगर आपका जॉइंट अकाउंट (दो लोगों के नाम पर अकाउंट) है, तो दोनों खाताधारकों को KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
क्या डीएक्टिव अकाउंट को फिर से चालू करने में कोई चार्ज लगेगा?
नहीं! RBI के नियमों के मुताबिक, अगर किसी बैंक अकाउंट को एक्टिव करने के लिए ग्राहक को कोई शुल्क देने के लिए कहा जाता है, तो यह गलत है। डीएक्टिव खाते को एक्टिवेट कराने के लिए किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना पड़ता है।
अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो क्या होगा?
अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और वह डीएक्टिव हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक इस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाएगा।
बैंक अकाउंट को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए क्या करें?
अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट कभी डीएक्टिव न हो, तो इन आसान टिप्स को फॉलो करें:
- हर 6 महीने में कम से कम एक ट्रांजेक्शन करें।
- छोटी राशि का भी लेनदेन करें, जैसे ₹10-₹20 का ऑनलाइन ट्रांसफर या कैश डिपॉजिट।
- अपने अकाउंट को ऑटो-पेमेंट या यूपीआई से लिंक करें, ताकि उसमें से समय-समय पर ट्रांजेक्शन होता रहे।
अगर आप लंबे समय तक अपने बैंक अकाउंट से कोई भी लेनदेन नहीं करते हैं, तो वह निष्क्रिय हो सकता है। इसे एक्टिव करने के लिए आपको बैंक जाकर KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसलिए, बेहतर यही होगा कि आप अपने अकाउंट से समय-समय पर कोई न कोई ट्रांजेक्शन करते रहें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।