RBI New Rules – अगर आपके पास कटे-फटे या पुराने नोट हैं और दुकानदार या बैंक इन्हें लेने से मना कर रहे हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में ऐसे नोटों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन सभी बैंकों को करना होगा। आइए जानते हैं कि नए नियम क्या कहते हैं और आपको क्या करना चाहिए।
क्या कहता है RBI का नया नियम?
RBI के निर्देशों के अनुसार, अब कोई भी बैंक कटे-फटे, रंगे हुए या पुराने नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता। खासकर 10 रुपये से अधिक मूल्य वाले कटे-फटे नोटों को बदला जा सकता है, बशर्ते कि उनका आधे से अधिक हिस्सा मौजूद हो और नोट की पहचान संख्या स्पष्ट हो।
इसके अलावा, एटीएम से कभी-कभी खराब नोट निकल आते हैं। अगर ऐसा हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक को इन्हें बदलना ही होगा।
किन बैंकों में बदले जा सकते हैं पुराने नोट?
- सरकारी बैंक
- निजी क्षेत्र के बैंक
- RBI की करेंसी चेस्ट शाखाएं
- RBI इश्यू ऑफिस के काउंटर
नोट बदलने के लिए आपको किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं होगी।
क्या हैं नोट बदलने की शर्तें?
RBI ने नोट बदलने के लिए कुछ नियम तय किए हैं:
- बैंक में दिए गए खराब नोटों में सुरक्षा चिह्न (सिक्योरिटी फीचर्स) साफ-साफ दिखने चाहिए।
- अगर किसी नोट का 50% से अधिक हिस्सा गायब है, तो बैंक उसे बदलने से इनकार कर सकता है।
- 20 से अधिक और 5000 रुपये से अधिक मूल्य के खराब नोट बदलवाने पर बैंक शुल्क ले सकता है।
- नोट पर टेप या गोंद लगी हो, तो भी बैंक उसे बदल सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं।
बैंक नोट बदलने से मना करे तो क्या करें?
अगर कोई बैंक आपके कटे-फटे नोट बदलने से मना करता है, तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर शिकायत सही पाई जाती है, तो बैंक को 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
नकली और जल चुके नोटों का क्या होता है?
RBI नकली नोटों को सर्कुलेशन में नहीं रहने देता। जले हुए या बहुत ज्यादा कटे-फटे नोटों को रीसायकल करके नए नोट बनाए जाते हैं या फिर इन्हें कागज बनाने के काम में लिया जाता है।
अगर आपके पास कटे-फटे या पुराने नोट हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। RBI के नए नियमों के अनुसार, बैंक को इन्हें बदलना ही होगा। अगर कोई बैंक मना करता है, तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और बैंक पर जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई दुकानदार या बैंक अधिकारी पुराने नोट लेने से मना करे, तो उन्हें RBI के इन नियमों की जानकारी दें!