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टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! अब 17 लाख कमाने वालों को नहीं देना होगा टैक्स, जानें कैसे Income Tax News

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Income Tax News – अगर आप अपनी सैलरी पर इनकम टैक्स भरते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है! सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए 17 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स फ्री करने का रास्ता खोल दिया है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करने पर आप इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप 17 लाख रुपये की इनकम पर भी टैक्स बचा सकते हैं।

12 लाख नहीं, अब 17 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री!

बजट में पहले सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। लेकिन अब नई टैक्स रिजीम के तहत 17 लाख रुपये तक की इनकम पर भी टैक्स में छूट मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए आपको कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना होगा।

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टैक्स बचाने के आसान तरीके

सही टैक्स रिजीम का चुनाव करें

अगर आप नई टैक्स रिजीम को अपनाते हैं, तो आपको कई तरह की छूट मिल सकती है। हालांकि, यह आपकी इनकम और डिडक्शन पर निर्भर करता है कि कौन-सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर होगी।

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स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठाएं

सरकार ने नई टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है। यानी आपकी कुल इनकम से 75,000 रुपये अपने आप घट जाएंगे, जिससे टैक्सेबल इनकम कम होगी।

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एनपीएस और ईपीएफ में योगदान करें

अगर आपका एंप्लॉयर आपके NPS (National Pension System) में 14% तक का योगदान देता है, तो यह पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। इसी तरह, अगर आपकी सैलरी से 12% तक का योगदान EPF (Employee Provident Fund) में जाता है, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता।

मोबाइल और इंटरनेट बिल पर छूट पाएं

कंपनियां अपने कर्मचारियों को टेलीफोन और इंटरनेट बिल के लिए रिइम्बर्समेंट देती हैं। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, बशर्ते कि यह व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल हो रहा हो।

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ट्रांसपोर्ट अलाउंस का फायदा उठाएं

दिव्यांग कर्मचारियों को सरकार हर महीने 3,200 रुपये का ट्रांसपोर्ट अलाउंस देती है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। इसका मतलब है कि सालाना 3,84,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है।

कन्वेंस रिइम्बर्समेंट का लाभ उठाएं

अगर आपकी कंपनी आपको कन्वेंस रिइम्बर्समेंट देती है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ अपने ऑफिस में फाइनेंस डिपार्टमेंट को बिल जमा करने होंगे।

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कार लीज फैसिलिटी अपनाएं

कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को कार लीज फैसिलिटी देती हैं। इनकम टैक्स के नियमों के तहत यह एक पर्क माना जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू कम होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कार का इंजन 1.6 लीटर से कम है, तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू हर महीने 1,800 रुपये होगी। अगर इंजन इससे ज्यादा है, तो यह 2,400 रुपये होगी।

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17 लाख की सैलरी टैक्स फ्री कैसे होगी?

अगर आप ऊपर बताए गए सभी डिडक्शन और अलाउंस का सही इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम काफी कम हो सकती है।

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  • स्टैंडर्ड डिडक्शन – ₹75,000
  • एनपीएस योगदान (14%) – ₹2,38,000
  • ईपीएफ योगदान (12%) – ₹2,04,000
  • मोबाइल और इंटरनेट बिल छूट – ₹24,000
  • ट्रांसपोर्ट अलाउंस (दिव्यांग कर्मचारियों के लिए) – ₹3,84,000
  • कन्वेंस रिइम्बर्समेंट – ₹50,000 (अनुमानित)
  • कार लीज फैसिलिटी टैक्सेबल वैल्यू – ₹21,600 (छोटी कार)

अगर इन सभी डिडक्शन को जोड़ा जाए, तो आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 17 लाख से काफी कम हो जाएगी, जिससे आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।

सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कई नए प्रावधान किए हैं। अगर आप 17 लाख रुपये तक कमाते हैं, तो सही प्लानिंग के जरिए टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए आपको सही टैक्स रिजीम चुननी होगी, अलाउंस और डिडक्शन का पूरा लाभ उठाना होगा और अपने टैक्स प्लानिंग को सही ढंग से मैनेज करना होगा। इससे न सिर्फ आपका टैक्स बचेगा, बल्कि आपकी सेविंग भी बढ़ेगी।

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